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पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्देश

न्यायाधीश ने पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर पुलिस की भूमिका पर असंतोष जताया है. न्यायाधीन ने पुलिस को अविलंब अवैध निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया है.

कोलकाता. तारातला थाना अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट की जमीन दखल कर एक राजनीतिक दल का पार्टी कार्यालय बनाया गया है. उक्त जमीन पर कई स्टॉल भी बनाने का आरोप है. इसे लेकर पोर्ट ट्रस्ट प्रबंधन ने हाइकोर्ट में गुहार लगायी थी. गुरुवार को न्यायाधीश अमृता सिन्हा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. पुलिस की भूमिका पर न्यायाधीश ने सवाल उठाते हुए कड़ा निर्देश दिया. मामलाकारी के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि अवैध रूप से जमीन दखल कर पार्टी कार्यालय बनाने से पोर्ट से अस्पताल जाने का रास्ता संकुचित हो गया है. अस्पताल जाने के क्रम में लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को समस्या की जानकारी देने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया. यह सुन कर न्यायाधीश ने पुलिस की भूमिका पर असंतोष जताया. उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि अवैध निर्माण को अविलंब तोड़ना होगा. अस्पताल जाने के लिए यातायात में कोई असुविधा नहीं आये, इसकी व्यवस्था करनी होगी. न्यायाधीश ने कहा कि अवैध निर्माण तोड़ने के लिए यदि अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की जरूरत पड़ती है, तो तारातला थाना पुलिस डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन कर सकती है. मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी. निर्देश का सही रूप में पालन किया गया है कि नहीं, उक्त दिन थाने के ओसी को अदालत में इसकी रिपोर्ट देनी होगी.

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