कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में भाजपा नेताओं पर हुए हमले की जांच बारुईपुर के जिला पुलिस अधीक्षक की देख रेख में कराने का निर्देश हाइकोर्ट ने दिया है. साथ ही कैनिंग में जिन भाजपा नेता और कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश न्यायाधीश जय सेन गुप्ता ने पुलिस को दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक को अगर लग रहा है कि इलाके में पुलिस पिकेट बैठाने की जरूरत है, तो वह ऐसा कर सकते हैं. आवश्यक होने पर पीड़ित सीधे इलाके के एसडीपीओ से फोन पर संर्पक साध सकते हैं. उल्लेखनीय है कि 24 मार्च को भाजपा के एक कार्यक्रम में 60-70 बाइक सवारों ने हमला बोल दिया था, जिसमें भाजपा नेता विभाष मंडल व सुब्रत दास घायल हो गये थे. इसके बाद इन लोगों ने हाइकोर्ट से गुहार लगायी थी. पीड़ितों के वकील अरुण ज्योति तिवारी ने बताया कि कैनिंग में भाजपा नेता विभाष व सुब्रत दास, लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर रहे थे. तभी उन पर हमला हुआ था. सिर्फ उन पर ही नहीं हमलावरों ने उनके घरों पर भी हमला किया था. जिसकी वजह से उन लोगों को हाइकोर्ट में आना पड़ा. वह लोग हाइकोर्ट में आठ जनवरी को ही पहुंच गये थे, जहां पर पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. उसके बाद 24 अप्रैल को हमलावरों ने एक बार फिर उन पर हमला बोल दिया. दुबारा हुए हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए थे. हमलावरों की संख्या 60-70 थी, जिसमें शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था. लेकिन बाकी नौ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने बताया कि इस साल 24 मार्च को ही एफआईआर दर्ज कर लिया गया था. पुलिस ने घटना के दिन ही दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. बाकी लोगों ने निचली अदालत से जमानत ले ली थी.
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