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शिक्षक नियुक्ति पैनल कोर्ट में पेश करने का दिया निर्देश

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) के माध्यम से 42 हजार पदों पर नियुक्ति का मामला मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई के लिए आया.

संवाददाता, कोलकाता

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) के माध्यम से 42 हजार पदों पर नियुक्ति का मामला मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट में सुनवाई के लिए आया. न्यायाधीश अमृता सिन्हा की पीठ ने नियुक्ति पैनल देखने की बात कही. इसे लेकर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर्षद को 15 दिनों के भीतर नियुक्ति पैनल अदालत में जमा करने को कहा. 30 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) हुई थी, उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया 2016 में संपन्न हुई. राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 42 हजार शून्य पदों पर नियुक्ति की गयी थी. लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट का रुख किया था. नियुक्ति पैनल को चुनौती देते हुए सोमनाथ सेन नामक एक अभ्यर्थी अदालत पहुंचा था.

मंगलवार को यह मामला सुनवाई के लिए उठा था. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने यह जानना चाहा कि नियुक्ति पैनल कहां है. किन लोगों को इसके तहत नौकरी मिली है. उन्होंने कहा कि पैनल की मियाद खत्म होने के बावजूद नियुक्ति की तालिका रहना जरूरी है. कौन योग्य था और किसे नौकरी मिली, यह पैनल के माध्यम से ही जाना जा सकता है. जब नियुक्ति हुई है, तो पैनल तो होगा ही. पैनल यदि डेड हो गया है, तो वह डेड पैनल ही देखना चाहती हैं. पर्षद को डेड पैनल ही अदालत में जमा करने का निर्देश दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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