WB News : सीएम के बयान के खिलाफ कौस्तुभ बागची ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

WB News : कौस्तव बागची ने ईमेल के जरिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की है. उनका कहना है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला मान्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार अदालत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जा सकती है.

By Shinki Singh | April 24, 2024 6:52 PM
an image

WB News : कलकत्ता हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ द्वारा एसएससी (SSC) के माध्यम से हुईं करीब 26 हजार नौकरियां रद्द करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर सवाल उठाया है. मुख्यमंत्री ने इस फैसले को पूरी तरह से अवैध करार दिया था. सीएम के इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता कौस्तुभ बागची ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को पत्र लिखा है और उनसे सीएम के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत अवमानना का मामला शुरू करने का आवेदन किया है.

हाईकोर्ट के आदेश को अवैध कहना अदालत की अवमानना

कौस्तुभ बागची ने अपने पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश को अवैध कहना अदालत की अवमानना है. अगर हाईकोर्ट का फैसला मान्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार अदालत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की जा सकती है.

Mamata Banerjee : ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल को मजबूत करना है तो ज्यादा तृणमूल सांसदों को भेजना होगा दिल्ली

क्या है मामला

पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाैती दी है, जिसमें हाईकोर्ट की विशेष बेंच ने एसएससी के माध्यम से नियुक्त किये गये करीब 26 हजार नौकरियों को रद्द कर दिया था. बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार व राज्य के शिक्षा विभाग की अधीनस्थ स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) ने सर्वोच्च अदालत में अलग-अलग याचिकाएं दायर की है. जानकारी के अनुसार, कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवांशु बसाक व न्यायाधीश मोहम्मद शब्बर रशीदी की विशेष खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग की अधीनस्थ स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा 25,753 शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए सभी नियुक्तियों को खारिज कर दिया था.

Lok Sabha Election 2024 : शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री लें ममता बनर्जी से सीख, वह जो कहती हैं वह करती हैं

Exit mobile version