नारद मामले की धीमी जांच से कोर्ट खफा

कोलकाता: नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की धीमी जांच प्रक्रिया के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सीबीआइ को फटकार लगायी. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने सीबीआइ के वकील से पूछा कि अभी तक मामले में स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देनेवाले मैथ्यू सैमुअल से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 7, 2017 7:38 AM
कोलकाता: नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की धीमी जांच प्रक्रिया के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची ने सीबीआइ को फटकार लगायी. मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने सीबीआइ के वकील से पूछा कि अभी तक मामले में स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देनेवाले मैथ्यू सैमुअल से पूछताछ क्यों नहीं की गयी. अभी तक मजिस्ट्रेट के समक्ष उनका बयान क्यों रिकार्ड नहीं कराया गया. इसके साथ ही न्यायाधीश ने सीबीआइ से पूछा कि मैथ्यू सैमुअल ने जन प्रतिनिधियों को स्वयं रुपये दिये थे, या उन लोगों ने रुपये मांगे थे.
गौरतलब है कि मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अपरुपा पोद्दार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सीबीआइ को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया. सीबीआइ द्वारा पेश किये गये केस डायरी से हाइकोर्ट संतुष्ट नहीं है.
न्यायाधीश ने कहा कि मामले में मैथ्यू सैमुअल मुख्य गवाह हैं और सीबीआइ ने अब तक उनका ही बयान क्यों रिकार्ड नहीं किया. इस पर सीबीआइ के वकील अशरफ अली ने कहा कि सीबीआइ ने एक बार मैथ्यू सैमुअल से पूछताछ की है. न्यायाधीश ने सीबीआइ को जल्द से जल्द मैथ्यू सैमुअल का बयान रिकार्ड करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी.

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