35.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लेटेस्ट वीडियो

फैसला: जाली कागजात पर लोन लेने का मामला, बैंक मैनेजर समेत तीन को कारावास

Advertisement

कोलकाता. जाली कागजात पर बैंक लोन लेने के आरोप में बैंक मैनेजर समेत तीन लोगों को छह साल की सजा सुनायी गयी है. कलकत्ता विचार भवन के सीबीआइ के तृतीय विशेष न्यायाधीश अतनु राय ने आरोपी मैनेजर व तीन अन्य लोगों को सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया. उल्लेखनीय है कि 2004 के अक्तूबर […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

Advertisement
कोलकाता. जाली कागजात पर बैंक लोन लेने के आरोप में बैंक मैनेजर समेत तीन लोगों को छह साल की सजा सुनायी गयी है. कलकत्ता विचार भवन के सीबीआइ के तृतीय विशेष न्यायाधीश अतनु राय ने आरोपी मैनेजर व तीन अन्य लोगों को सश्रम कारावास की सजा का आदेश दिया.

उल्लेखनीय है कि 2004 के अक्तूबर में विधान सरणी के एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 22 लाख 95 हजार रुपये का लोन एक निजी संस्था को प्रदान किया गया था. बाद में कागजातों की जांच करने पर वे जाली पाये गये. मामले की जांच का दायित्व सीबीआइ को सौंपा गया.

सीबीआइ की अधिवक्ता राजश्री महापात्रा ने बताया की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मैनेजर भवतोष दास, दीप्तभानू दत्त व अमिताभ सरकार को सजा सुनायी गयी. सीबीआइ की वकील श्रीमती महापात्रा ने कहा कि इस मामले की सुनवाई में 52 लोगाें की गवाही के बाद अदालत ने इन आरोपियों के खिलाफ सश्रम कारावास की सजा सुनायी. उल्लेखनीय है कि इस तरह के मामलों में यह अपनी तरह का मामला है, जिसमें अदालत ने सख्ती बरतते हुए सजा सुनायी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement

अन्य खबरें

Advertisement
Advertisement
ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snaps News reels