महानगर में एक वर्ष वैट व जीएसटी नहीं : मेयर

कोलकाता. आज से देश भर में जीएसटी को लागू किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल जीएसटी को नहीं लागू किया जा रहा है. इसके मद्देनजर कोलकाता नगर निगम अपने सभी कंट्रैक्टर को एक साल के लिए छूट दी जायेगी. मेयर शोभन चटर्जी ने शुक्रवार को निगम में संवाददाताओं को यह जानकारी दी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2017 11:01 AM
कोलकाता. आज से देश भर में जीएसटी को लागू किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल जीएसटी को नहीं लागू किया जा रहा है. इसके मद्देनजर कोलकाता नगर निगम अपने सभी कंट्रैक्टर को एक साल के लिए छूट दी जायेगी. मेयर शोभन चटर्जी ने शुक्रवार को निगम में संवाददाताओं को यह जानकारी दी.

इस दौरान उन्होंने बताया कि शुक्रवार को निगम में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में निगम, दमकल व सीइएससी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से कई नयी पॉलेसी लागू होगी, लेकिन राज्य सरकार की निर्देशिका के कारण फिलहाल हम जीएसटी व वैट को महानगर में लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में भविष्य में इसे लागू भी करना पड़ सकता है.

इसलिए हम विभिन्न व्यवसायियों को ट्रेड लाइंसेंस के नवीनिकरण के लिए एक वर्ष का समय दे रहे हैं. इस एक वर्ष में दमकल की निर्देशिका का पालन कर ट्रेड लाइसेंस को प्राप्त किया जा सकेगा. एक वर्ष के भीतर सभी व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस क्लीयरेंस लेना होगा. दमकल की निर्देशिका का पालन नहीं करने पर भविष्य में निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने में समस्या हो सकती है.

45 कॉर्मसियल इमारत चिन्हित
मेयर ने बताया कि दमकल विभाग में 48 ऐसे कॉमर्सियल इमारतों को चिन्हित किया है, जिन्होंने अब तक फायर लाइसेंस का क्लियरेंस नहीं करवाया है. उन्होंने बताया कि 15 इमारतों का फायर लाइसेंस अपडेट हो चुका है, लेकिन शेष 33 इमारतों में प्रोविजनल फायर लाइसेंस से अपना व्यवसाय चला रहे थे. ऐसे व्यवसायियों को एक वर्ष का समय दिया जा रहा है. अब जीएसटी के लागू होने से ट्रेड लाइसेंस को जारी करने से पहले फायर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा.