जीएसटी से दवा विक्रेताओं की बढ़ी समस्या

नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं हो पा रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नहीं मिल रहा एआरटी नंबर मलेरिया की दवा व इंसुलिन पर पांच फीसदी जीएसटी कैंसर की दवा जीएसटी से बाहर कोलकाता. जीएसटी के लागू होने से दवा विक्रेताओं की समस्या बढ़ गयी है. दवा विक्रेताओं के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इस रजिस्ट्रेशन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 3, 2017 10:23 AM
नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं हो पा रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नहीं मिल रहा एआरटी नंबर
मलेरिया की दवा व इंसुलिन पर पांच फीसदी जीएसटी
कैंसर की दवा जीएसटी से बाहर
कोलकाता. जीएसटी के लागू होने से दवा विक्रेताओं की समस्या बढ़ गयी है. दवा विक्रेताओं के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इस रजिस्ट्रेशन के बाद दुकानदार को एआरटी नंबर दिया जा रहा है. इसके बगैर दुकानदार थोक विक्रेता से दवा नहीं खरीद सकते. वैट रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार द्वारा जारी पोर्टल के माध्यम ऑन लाइन किये जाने की व्यवस्था है.
ऐसे में नेटवर्क समस्या के कारण कई दवा विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन करवाने में समस्या हो रही है.बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध घोष के अनुसार इससे पहले दवा पर वैट नहीं लगाया जाता था. अब केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार केंद्र के पोर्टल के पर वैट रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. वर्तमान में नेटवर्क की समस्या के कारण रजिस्ट्रेशन करने में कुछ समस्या हो रही है. बगैर रजिस्ट्रेशन के हम थोक विक्र‍ेता दवा नहीं खरीद पा रहे है‍ं. दो से तीन दिनों के भीतर इस समस्या के समधान होने के उम्मीद है. उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से दवा की कीमत बढ़ गयी है. श्री घोष ने बताया कि अब तक केरल व पश्चिम बंगाल में दवा पर वैट नहीं लगता था. इसलिए इन दो राज्यों के विक्रेताओं ने अब तक वैट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था.
अब जीएसटी के लागू होने से यह रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है. ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूर्टस फेडरेशन के अध्यक्ष जयदीप सरकार ने बताया कि 25 जून दोपहर 2 बजे से उक्त रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है. 20 लाख रुपये से कम टर्नओवरवाले दुकानदार के लिए इस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से 30 फीसदी दवा के दाम बढ़ गये हैं, जबकि 70 फीसदी दवा के दाम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा. यानी इससे लोगों को लाभ नहीं नुकसान होगा.
किस दवा पर कितना जीएसटी
गर्व निरोधक दवा पर 0 फीसदी, मलेरिया की दवा 5 फीसदी, इंसुलिन पर 5 फीसदी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह की दवा (गोली), हर्ट से संबंधित तथा अन्य बीमारियों की दवा पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया गया है, जबकि अधिक दाम पर बिकनेवाली कैंसर की दवा पर जीएसटी नहीं लगाया गया है.
जीएसटी के खिलाफ उत्तरपाड़ा में रैली
हुगली : उत्तरपाड़ा में रविवार शाम जीएसटी के खिलाफ रैली निकाली गयी. नगरपालिका के चेयरमैन दिलीप यादव के नेतृत्व में यह रैली निकाली गयी. रैली कोन्ननगर धरसा से रवाना होकर उत्तरपाड़ा कॉलेज के पास खत्म हुई. तमाम पार्षदों के अलावा डॉली यादव भी इसमें शामिल हुईं. रैली में गोरखालैंड की मांग का विरोध किया गया और 21 जुलाई की रैली को सफल बनाने का लोगों से आह्वान किया गया.

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