गुरुंग व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट नहीं

अदालत ने सीबीआइ का अनुरोध ठुकराया कोलकाता. अदालत ने मदन तमांग हत्या मामले में गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) प्रमुख विमल गुरुंग और 21 अन्य के खिलाफ सीबीआइ की गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग ठुकरा दी है. सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश कुंदन कुमार कुमई ने कलकत्ता हाइकोर्ट का आदेश उल्लंघन करके अदालत में पेश […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2017 10:52 AM

अदालत ने सीबीआइ का अनुरोध ठुकराया

कोलकाता. अदालत ने मदन तमांग हत्या मामले में गोरखा जनमुक्ति मोरचा (गोजमुमो) प्रमुख विमल गुरुंग और 21 अन्य के खिलाफ सीबीआइ की गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग ठुकरा दी है.

सत्र अदालत के मुख्य न्यायाधीश कुंदन कुमार कुमई ने कलकत्ता हाइकोर्ट का आदेश उल्लंघन करके अदालत में पेश नहीं होने पर आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का सीबीआइ का अनुरोध अस्वीकार कर दिया. सीबीआइ के वकील अरुण भगत ने आरोप तय करने की सुनवाई में अदालत से अनुपस्थित रहने वाले गुरुंग, उनकी पत्नी आशा और गोजमुमोके वरिष्ठ नेताओं सहित 20 अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी.

न्यायाधीश ने ऑल इंडिया गोरखा लीग के नेता मदन तमांग की हत्या मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रोजाना सुनवाई के लिए एक से चार अगस्त तक की तारीख तय की. इसी के साथ तमांग हत्याकांड में आरोपियों द्वारा उन्हें आरोप मुक्त के लिये दायर आवेदनों पर भी सुनवाई की जायेगी. दार्जिलिंग में मई 2010 में तमांग की हत्या में सीबीआइ जिन 48 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना चाहती थी उसमें से 22 आरोपी सोमवार को कोर्ट में पेशी के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे.

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