10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

कोलकाता. पत्नी की हत्या के आरोपी को बैरकपुर कोर्ट ने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मंगलवार को बैरकपुर कोर्ट के जज मदन मोहन शर्मा ने फैसला सुनाया. उत्तर 24 परगना जिले में जगद्दल थाना अंतर्गत कांकिनाड़ा निवासी स्वपन पयाल को शक था कि उसकी पत्नी कल्पना […]

कोलकाता. पत्नी की हत्या के आरोपी को बैरकपुर कोर्ट ने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मंगलवार को बैरकपुर कोर्ट के जज मदन मोहन शर्मा ने फैसला सुनाया.
उत्तर 24 परगना जिले में जगद्दल थाना अंतर्गत कांकिनाड़ा निवासी स्वपन पयाल को शक था कि उसकी पत्नी कल्पना का किसी से अवैध संबंध है. इस कारण 24 जुलाई 2014 को उसने अपनी पत्नी की गला घोंट कर हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति स्वपन पयाल को गिरफ्तार किया था. मंगलवार को कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी मानते ही सजा सुनायी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें