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सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से हो सकती उम्रकैद
पश्चिम बंगाल सरकार बना रही है नया कानून कोलकाता : सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पश्चिम बंगाल सरकार सख्त हो गयी है. राज्य सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाने से कोई मौत होने पर दोषी को उम्र कैद की सजा हो सकती है. यही नहीं, तोड़फोड़ होने […]
पश्चिम बंगाल सरकार बना रही है नया कानून
कोलकाता : सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर पश्चिम बंगाल सरकार सख्त हो गयी है. राज्य सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाने से कोई मौत होने पर दोषी को उम्र कैद की सजा हो सकती है. यही नहीं, तोड़फोड़ होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई भी करनी होगी. इस संबंध में जल्द ही राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया जायेगा. सरकार इस सिलसिले में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रही है.
गौरतलब है कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया, मसलन फेसबुक-ह्वाट्सएप आदि का दुरुपयोग बढ़ गया है. पिछले दिनों उत्तर 24 परगना के बशीरहाट, बादुड़िया समेत कई इलाकों में फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के कारण सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था. जिसमें काफी नुकसान हुआ.
इस दंगे को नियंत्रण में लाने में सरकार के पसीने छूट गये थे. बशीरहाट की इस घटना से सबक लेते हुए राज्य सरकार बेहद सतर्क हो गयी है. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने शांति वाहिनी गठित करने का निर्देश दिया था. अब सख्त कानून बनाने का फैसला लिया गया है.
राज्य सचिवालय नवान्न सूत्रों के अनुसार, अगर सोशल मीडिया पर फैली अफवाह के कारण हुए हंगामे में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इस प्रस्तावित कानून के अनुसार अफवाह फैलाने वाले को हत्या का मुजरिम करार देते हुए उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.
सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाने पर तोड़फोड़ होती है आैर संपत्ति का नुकसान होता है तो इस प्रस्तावित कानून के अनुसार तोड़फोड़ से होने वाली क्षति का हर्जाना उसे भरना होगा, जिसके द्वारा सोशल मीडिया पर फैलायी गयी अफवाह से तोड़फोड़ हुई. इस कानून में न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखे जाने की सूचना है. सूत्रों के अनुसार, विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. जल्द ही बिल पेश किये जाने की संभावना है.
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