नुपुर शर्मा मामले में हाइकोर्ट का आदेश, सभी एफआइआर की एक साथ करायी जाये जांच

कोलकाता: भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग-अलग चार थानों में दर्ज एफआइआर की एक साथ जांच का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. आरोप है कि नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया में फर्जी पोस्टर पोस्ट किया था. उनके खिलाफ गरियाहाट थाने, लेक थाने, रिजेंट पार्क थाने और शेक्सपीयर सरणी थाने में अलग-अलग एफआइआर दर्ज […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2017 8:58 AM
कोलकाता: भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग-अलग चार थानों में दर्ज एफआइआर की एक साथ जांच का निर्देश कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिया है. आरोप है कि नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया में फर्जी पोस्टर पोस्ट किया था. उनके खिलाफ गरियाहाट थाने, लेक थाने, रिजेंट पार्क थाने और शेक्सपीयर सरणी थाने में अलग-अलग एफआइआर दर्ज करायी गयी थीं. एक ही आरोप पर चार थानों में आखिर एफआइआर क्यों दर्ज की गयी, यह सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में नुपुर शर्मा ने याचिका दायर की.

मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत में मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए चारों एफआइआर को एकसाथ लाकर जांच का निर्देश अदालत ने दिया. एक उच्चाधिकारी के जरिये घटना की जांच का निर्देश उन्होंने दिया है. दो हफ्ते के भीतर राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट देनी होगी.

उल्लेखनीय है कि बशीरहाट में हालिया हिंसा का जिक्र करते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया में किया गया था. आरोप है कि जो तसवीर पोस्ट में डाली गयी थी, वह बशीरहाट की नहीं थी, फिर भी उसे बशीरहाट का बताया गया. सरकारी वकील के मुताबिक, सांप्रदायिक कटुता को पोस्ट के जरिये बढ़ावा दिया गया. गौरतलब है कि नुपुर शर्मा को गत 26 जुलाई को नगर दायरा अदालत से अग्रिम जमानत मिल गयी है.

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