भवन निर्माण के लिए बना नया नियम

अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक कोलकाता. पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद इलाके में भवन निर्माण के लिए नया नियम बनाया गया है. इससे अवैध निर्माण और गैर कानूनी तरीके से नियम बना कर राजस्व उगाही करने वालों पर लगाम लगेगी. विधानसभा में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 19, 2017 9:54 AM
अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
कोलकाता. पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद इलाके में भवन निर्माण के लिए नया नियम बनाया गया है. इससे अवैध निर्माण और गैर कानूनी तरीके से नियम बना कर राजस्व उगाही करने वालों पर लगाम लगेगी. विधानसभा में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित हो गया. विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि फिलहाल पंचायत स्तर पर केवल पंचायतों द्वारा ही भवन निर्माण के बाबत राजस्व उगाही का अधिकार है. लेकिन पंचायत समिति व जिला परिषद खुद ही नियम बना कर राजस्व उगाही कर रहे हैं.
अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए अलग-अलग सीमा निर्धारित कर दी गयी है. इसके तहत 150 वर्ग मीटर के इलाके व 6.5 मीटर ऊंचाई के मकान के लिए शुल्क का निर्धारण ग्राम पंचायत, 150 वर्ग मीटर इलाके व 300 मीटर ऊंचाई के मकान के लिए शुल्क का निर्धारण पंचायत समिति व 300 वर्ग मीटर के इलाके तथा 15 मीटर ऊंचे भवन के लिए शुल्क का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद सभी का राजस्व बढ़ेगा. साथ ही इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 60 दिनों के अंदर यदि अनुमति नहीं दी गयी, तो पंचायत विभाग के समक्ष उसकी अपील की जा सकती है तथा इससे अनुमति नहीं देने के मामले पर भी लगाम लगेगा. कोई मनमाने ढंग से किसी के मकान का निर्माण रोक नहीं पायेगा.
उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रमोटरों द्वारा पंचायत इलाके का लाभ उठा कर ऊंचे भवन बनाये जा रहे हैं. इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. यह नियम बनाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी.

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