26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

लेटेस्ट वीडियो

भवन निर्माण के लिए बना नया नियम

अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक कोलकाता. पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद इलाके में भवन निर्माण के लिए नया नियम बनाया गया है. इससे अवैध निर्माण और गैर कानूनी तरीके से नियम बना कर राजस्व उगाही करने वालों पर लगाम लगेगी. विधानसभा में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

अवैध निर्माण पर लगेगा लगाम, विधानसभा में पारित हुआ विधेयक
कोलकाता. पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद इलाके में भवन निर्माण के लिए नया नियम बनाया गया है. इससे अवैध निर्माण और गैर कानूनी तरीके से नियम बना कर राजस्व उगाही करने वालों पर लगाम लगेगी. विधानसभा में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित हो गया. विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि फिलहाल पंचायत स्तर पर केवल पंचायतों द्वारा ही भवन निर्माण के बाबत राजस्व उगाही का अधिकार है. लेकिन पंचायत समिति व जिला परिषद खुद ही नियम बना कर राजस्व उगाही कर रहे हैं.
अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए अलग-अलग सीमा निर्धारित कर दी गयी है. इसके तहत 150 वर्ग मीटर के इलाके व 6.5 मीटर ऊंचाई के मकान के लिए शुल्क का निर्धारण ग्राम पंचायत, 150 वर्ग मीटर इलाके व 300 मीटर ऊंचाई के मकान के लिए शुल्क का निर्धारण पंचायत समिति व 300 वर्ग मीटर के इलाके तथा 15 मीटर ऊंचे भवन के लिए शुल्क का निर्धारण जिला परिषद द्वारा किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद सभी का राजस्व बढ़ेगा. साथ ही इसमें यह प्रावधान किया गया है कि 60 दिनों के अंदर यदि अनुमति नहीं दी गयी, तो पंचायत विभाग के समक्ष उसकी अपील की जा सकती है तथा इससे अनुमति नहीं देने के मामले पर भी लगाम लगेगा. कोई मनमाने ढंग से किसी के मकान का निर्माण रोक नहीं पायेगा.
उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रमोटरों द्वारा पंचायत इलाके का लाभ उठा कर ऊंचे भवन बनाये जा रहे हैं. इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. यह नियम बनाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

अन्य खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snaps News reels