कोलकाता: अदालत ने एक बार फिर सारधा ग्रुप के मालिक सुदीप्त सेन व उसके दो साथियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मंगलवार को सुदीप्त सेन, देबजानी मुखर्जी व अरविंद सिंह चौहान को दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर अदालत में पेश किया गया, जहां एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट देवदीप मन्ना ने तीनों की जमानत की अरजी खारिज करते हुए उन्हें तीन जून तक जेल हिरासत में रखने का निर्देश दिया.
सुदीप्त सेन, अरविंद सिंह चौहान व देबजानी मुखर्जी को इससे पहले 19 मई को बारुईपुर अदालत में पेश किया गया था, जहां ने उन्हें 27 जून तक पुलिस रिमांड पर रखने का हुक्म दिया था. सारधा चिट फंड के निवेशकों, एजेंटों व आम लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम कियेगये थे. किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए बारुईपुर कोर्ट के चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात थे.
गौरतलब है कि पिछली बार जब सुदीप्त सेन को यहां लाया गया था तब लोगों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था. स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा था. दक्षिण 24 परगना जिले में भी इस चिट फंड कंपनी ने लाखों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है.