उन पर यह प्रतिबंध चार साल के लिए लगाया गया है. प्रतिबंध की अवधि उनके निवेशकों का पैसा ब्याज सहित उनका धन लौटाने का काम पूरा होने की तिथि से शुरू होगी. सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए निदेशकों को उनकी संपत्ति को बेच कर राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया है और उस अकाउंट के माध्यम से ही निवेशकों को पैसा लौटाया जायेगा.
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राज्य की दो चिटफंड कंपनियों को लोगों का पैसा लौटाने का निर्देश
कोलकाता/ नयी दिल्ली. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राज्य की दो चिटफंड कंपनियों पर नकेल कस दिया है. बाजार नियामक ने स्काइमार्स एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (एसएमएआइआइएल) और आर्कवा इंटरप्राइज लिमिटेड (एइएल) को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. साथ ही एसएमएआइआइएल और उसके पांच निदेशकों पर शेयर बाजार […]
कोलकाता/ नयी दिल्ली. बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राज्य की दो चिटफंड कंपनियों पर नकेल कस दिया है. बाजार नियामक ने स्काइमार्स एग्रो इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (एसएमएआइआइएल) और आर्कवा इंटरप्राइज लिमिटेड (एइएल) को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. साथ ही एसएमएआइआइएल और उसके पांच निदेशकों पर शेयर बाजार में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सेबी ने अपने आदेश में कंपनी और उसके निदेशक प्रदीप कुमार दास, धर्मनाथ राय, जय सिंह, शुभाशीष महतो और सुमित कुमार दास पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है.
सेबी ने कोलकाता में पंजीकृत एक और कंपनी आर्कवा इंटरप्राइज लिमिटेड (एइएल) व इनके तीन निदेशक आलोक बनर्जी, सुबीर बनर्जी व नव कुमार गांगुली को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. सेबी ने कहा है कि कंपनी के निदेशकों ने अवैध तरीके से लोगों से रुपये उगाहे थे, इसलिए उनको निवेशकों का रुपया ब्याज सहित अदा करना होगा.
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