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देवजीत राय व अनुपम की जमानत मंजूर

बालुरघाट. फेसबुक कांड में गिरफ्तार देवजीत राय व अनुपम तरफदार की न्यायाधीश ने जमानत मंजूर कर ली. कड़े सुरक्षा घेरे में रविवार को दोनों को दक्षिण दिनाजपुर जिला अदालत में पेश किया गया. गुरुवार को गिरफ्तार देवजीत राय व अनुपम तरफदार को पिछले शुक्रवार को अदालत में पेश कर दो दिनों के पुलिस रिमांड पर […]

बालुरघाट. फेसबुक कांड में गिरफ्तार देवजीत राय व अनुपम तरफदार की न्यायाधीश ने जमानत मंजूर कर ली. कड़े सुरक्षा घेरे में रविवार को दोनों को दक्षिण दिनाजपुर जिला अदालत में पेश किया गया. गुरुवार को गिरफ्तार देवजीत राय व अनुपम तरफदार को पिछले शुक्रवार को अदालत में पेश कर दो दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. रविवार को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया. दोनों के समर्थन में अदालत परिसर में राजनैतिक नेताओं के साथ ही बालुरघाट के सैकड़ों आम लोग भी उपस्थित हुए.

जानकारी मिली है कि रविवार को थाना हिरासत से देवजीत राय एवं अनुपम के शारीरिक जांच के बाद बालुरघाट जिला अदालत में लाया गया. अदालत परिसर में वाम मोर्चा नेता विमल सरकार, नेत्री सुचेता विश्वास, भाजपा जिला अध्यक्ष शुभेन्दु सरकार सहित भारी संख्या में आम लोग उपस्थित हुए.

हालांकि अदालत में देवजीत की पत्नी प्रियदर्शिनी राय नहीं दिखीं. देवजीत की मां रीता राय अदालत आयी थीं. जबकी अनुपम की पत्नी मधुछंदा तरफदार अदालत में मौजूद थी. आरोपियों की पेशी के बाद अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिदयातुल्लाह भूटीया ने जमानत मंजूर कर ली. अदालत से दोनों के निकलते ही बाहर उपस्थित सैंकड़ों लोग खुशी से झूम उठे. फूलों की माला पहनाकर दोनों का स्वागत किया गया. इसके बाद गणतंत्र की जीत, पुलिस की हार आदि स्लोगन देते हुए देवजीत एवं अनुपम के साथ लोग अदालत से निकल गये.
इस संबन्ध में देवजीत राय व अनुपम तरफदार ने कहा कि उनलोगों ने कोई अन्याय नहीं किया है, उनकी जमानत इसका प्रमाण है. पुलिस की हार हुई है. वहीं देवजीत की मां ने कहा कि पुलिस ने बेवजह उनके बेटे को तीन दिनों तक हिरासत में रखा. जनता के अभिव्यक्ति के अधिकार को इस तरह से छीना नहीं जा सकता है. जिनकी साजिश से ऐसी घटना घटी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए. देवजीत व अनुपम के अधिवक्ता शिवतोष चटर्जी ने बताया की पुलिस के पिटीशन में लिखा गया है कि आरोपियों ने जांच में सहयोग किया है, इसलिए आगे छानबीन की जरूरत नहीं है. हालांकि वह अपने मुवक्किलों की ओर से उच्च अदालत में पीटीशन जमा कर चुके हैं. वहीं सरकारी अधिवक्ता जयंत मजुमदार ने बताया कि पुलिस द्वारा दर्ज की गयी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को जमानत मिली है. उल्लेखनीय है कि, दुर्गापूजा के दौरान बालुरघाट शहर में वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण करने में पुलिस पर असमर्थता एवं टोटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसुल करने का आरोप लगाते हुए बालुरघाट के कुछ लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट किया था. जिसपर टोटो चालकों ने आन्दोलन शुरू किया. इसके बाद पुलिस हरकत में आयी व फेसबुक पर पोस्ट करने एवं इस पोस्ट को शेयर करनेवालों को गिरफ्तार भी किया. देवजीत राय एवं अनुपम तरफदार की भी इसी आरोप में गिरफ्तारी हुई थी.

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