कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने हल्दिया की एक महिला के लापता होने के मामले की सीआइडी की जांच की प्रगति को लेकर नाराजगी प्रकट की है. अगले सोमवार के भीतर सीआइडी को हलफनामा देने के लिए न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत ने निर्देश दिया है.
मामले की सुवनाई में याचिकाकर्ता के वकील सैयद नुरुल आरफीन और राहुल सिंह ने कहा कि 2014 के दो नवंबर को हल्दिया की 33 वर्षीय महिला, साबेदा बीबी लापता हुई. अगले दिन हल्दिया थाने में परिवार की ओर से शिकायत दर्ज करायी गई. मामले में पुलिस ने सीअाइएसएफ के एक जवान को गत वर्ष जुलाई में बिहार से गिरफ्तार किया था.
हालांकि 90 दिनों के बाद उक्त जवान को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी. लेकिन अभी तक पुलिस साबेदा बीबी का पता नहीं लगा सकी है. इसके बाद ही महिला के परिजनों ने पुलिस निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की. इशके बाद न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अदालत ने साबेदा बीबी सहित अन्य मामलों की घनटा की जांच के लिए सीआइडी के एडीजी के नेतृत्व में तीन सदस्यी कमेटी के गठन का निर्देश दिया था.
लेकिन अभी तक साबेदा बीबी का पता नहीं चल सका है. शुक्रवार को न्यायाधीश देवांशु बसाक की अदालत ने मामले की सुनवाई में सरकारी वकील से जांच की प्रगति के संबंध में पूछा. इसपर सरकारी वकील पारोमिता पाल और तापस वल्लभ मंडल ने बताया कि अभी भी जांच चल रही है.
सीअाइडी को और कुछ समय चाहिए. लेकिन प्राथमिक तौर पर सीअाइडी का अनुमान है कि प्रेम प्रसंग के चलते महिला ने घर छोड़ा है. इसपर अदालत ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि सीआइडी क्या जांच करना नहीं जानती? अदालत क्या सीआइडी को जांच करना सिखायेगी. सीआइडी यदि जांच नहीं कर सकती तो लिखित तौर पर बताये. अगले सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी.