”खादिम” के मालिक के अपहरण मामले में तीन पाकिस्तानी समेत आठ दोषी
कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार को तीन पाकिस्तानी नागरिकों समेत आठ लोगों को जूता कंपनी खादिम के मालिक पार्थ रॉय बर्मन का 16 साल पहले अपहरण करने के मामले में दोषी करार दिया है जिसके लिए पांच अन्य दोषी पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. आठ आरोपियों पर सुरक्षा कारणों […]
कोलकाता : कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार को तीन पाकिस्तानी नागरिकों समेत आठ लोगों को जूता कंपनी खादिम के मालिक पार्थ रॉय बर्मन का 16 साल पहले अपहरण करने के मामले में दोषी करार दिया है जिसके लिए पांच अन्य दोषी पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. आठ आरोपियों पर सुरक्षा कारणों से अलीपुर सुधार गृह में मुकदमा चला. उन्हें अलीपुर अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण किरण बनर्जी ने फिरौती के लिए अपहरण करने का दोषी ठहराया. आठों को सोमवार को सजा सुनायी जायेगी.
दोषी करार दिये गये आठ लोगों में मिजानुर रहमान, मुजम्मल शेख, नईम, नूर मोहम्मद, दिलशाद उर्फ खालिद महमूद, अख्तर, अरशद और जमाल मुल्ला उर्फ उमर हैं. सरकारी वकील नब कुमार घोष ने बताया कि इन आठ में से अरशद, दिलशाद और नईम पाकिस्तानी नागरिक हैं.
जूता कारोबारी को दक्षिण-पूर्व कोलकाता के तिलजले इलाके में सीएन रॉय मार्ग से 2001 में अगवा किया गया था. कथित फिरौती के भुगतान के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 68 गवाहों से पूछताछ की गयी.