मुकुल के खिलाफ कानूनी कदम नहीं उठा सकती पुलिस : हाइकोर्ट

कोलकाता. बालुरघाट की नम्रता दत्त की ओर से दायर एफआइआर के मामले में मुकुल राय के खिलाफ पुलिस चार हफ्ते तक कोई कानूनी कदम नहीं उठा सकती. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवप्रसाद दे की अदालत ने यह निर्देश दिया है. क्रिसमस की छुट्टियों के तीन हफ्ते बाद मामले की फिर सुनवाई होगी. प्रभात खबर डिजिटल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2017 10:54 AM
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कोलकाता. बालुरघाट की नम्रता दत्त की ओर से दायर एफआइआर के मामले में मुकुल राय के खिलाफ पुलिस चार हफ्ते तक कोई कानूनी कदम नहीं उठा सकती. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश देवप्रसाद दे की अदालत ने यह निर्देश दिया है. क्रिसमस की छुट्टियों के तीन हफ्ते बाद मामले की फिर सुनवाई होगी.

साथ ही मामले की जांच जारी रहेगी. जांच पर अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. बुधवार को मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील अनिंद्य मित्र व पार्थसारथी घोष ने कहा कि माकपा के बहिष्कृत नेता ऋतव्रत बनर्जी पर आरोप लगाने वाली नम्रता दत्त ने बालुरघाट थाने में पिछले महीने एक एफआइआर दर्ज किया था. वहां उन्होंने आरोप लगाया था कि दुष्कर्म की शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें धमकियां दी जा रही हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि ऋतव्रत, मुकुल राय के करीबी हैं. इसलिए मामला वापस लेने के लिए उन्हें मुकुल राय के करीबियों की ओर से धमकियां मिल रही हैं. वकीलों का कहना था कि नम्रता दत्त द्वारा दायर एफआइआर में मुकुल राय का नाम देकर जो आरोप लगाया गया है उसमें मुकुल राय का कोई संबंध नहीं है. उनके खिलाफ लाये गये एफआइआर को अदालत खारिज करे. दूसरी ओर राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने एफआइआर खारिज का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस के पास लिखित शिकायत है. इसलिए कानून के मुताबिक जांच जरूरी है. दोनों पक्षों का वक्तव्य सुनने के बाद न्यायाधीश ने एफआइआर खारिज न कर पुलिस पर चार हफ्ते तक श्री राय के खिलाफ कदम न उठाने का निर्देश दिया. क्रिसमस की छुट्टियों के तीन हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी. गौरतलब है कि उनके खिलाफ दायर एफआइआर को खारिज करने के लिए श्री राय ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. ‍

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