महानगर में तीन क्षेत्रों में बनेगा ग्रीन जोन

मंत्री फिरहाद हकीम ने की घोषणा एयरपोर्ट से काजी नजरुल इसलाम सरणी व मेजर आर्टेरियल रोड होते हुए चीनार पार्क तक पहला परमा आइलैंड से मां फ्लाइओवर व एजेसी बोस रोड फ्लाइओवर होते हुए नबान्न तक दूसरा नबान्न से अलीपुर, रेड रोड होते हुए न्यू अलीपुर तक तीसरा कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रीन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2018 2:24 AM

मंत्री फिरहाद हकीम ने की घोषणा

एयरपोर्ट से काजी नजरुल इसलाम सरणी व मेजर आर्टेरियल रोड होते हुए चीनार पार्क तक पहला
परमा आइलैंड से मां फ्लाइओवर व एजेसी बोस रोड फ्लाइओवर होते हुए नबान्न तक दूसरा
नबान्न से अलीपुर, रेड रोड होते हुए न्यू अलीपुर तक तीसरा
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रीन सिटी मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन जोन बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत इन क्षेत्रों के रास्तों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जायेगा. मंगलवार को इसकी घोषणा राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने राज्य सचिवालय में की.
उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्य के तीन विभिन्न क्षेत्रों को ग्रीन जोन के रूप में तब्दील किया जायेगा. इसमें एयरपोर्ट से काजी नजरुल इसलाम सरणी व मेजर आर्टेरियल रोड होते हुए चीनार पार्क तक पहला, परमा आइलैंड से मां फ्लाइओवर व एजेसी बोस रोड फ्लाइओवर होते हुए नबान्न तक दूसरा और नबान्न से अलीपुर, रेड रोड होते हुए न्यू अलीपुर तक तीसरा ग्रीन जोन बनेगा. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को ग्रीन जोन बदलने के लिए शहरी विकास विभाग की ओर से कोलकाता नगर निगम, न्यूटाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, हावड़ा नगर निगम, विधाननगर नगर निगम, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम सहित अन्य विभागों को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया गया है.
क्या है ग्रीन जोन
इस क्षेत्र में कूड़ा-करकट व अन्य वर्ज्य पदार्थ इत्यादि की सफाई के लिए नगर निगम, विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों को विशेष कदम उठाने को कहा गया है. इस रास्ते से जुड़नेवाले सभी रास्तों की मरम्मत होगी और यहां के रास्तों को दिन में दो बार साफ करना होगा. इसके साथ ही रास्तों के अलावा फुटपाथ, सर्विस लेन का रखरखाव व ड्रेनों की सफाई भी सही से करनी होगी. इसके साथ ही पूरे रास्ते में विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी लगाने होंगे और इन रास्तों पर एलइडी लाइट का ही प्रयोग करना होगा. ग्रीन जोन के अंतर्गत कहीं भी कोई होर्डिंग या बैनर नहीं लगाया जा सकता है. इस क्षेत्र को होर्डिंग मुक्त रखना होगा.

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