चार साल बाद सीसीटीवी फुटेज से साबित हुई बेगुनाही
फैक्टरी में काम करनेवाली महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था कोलकाता : चार साल तक जिस आरोपी के वकील अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित नहीं कर पाये, उनकी मदद की है सीसीटीवी फुटेज ने. कोलकाता के एक बिजनसमैन को उनके वर्कप्लेस पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से बलात्कार के मामले से बरी […]
फैक्टरी में काम करनेवाली महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था
कोलकाता : चार साल तक जिस आरोपी के वकील अपने मुवक्किल की बेगुनाही साबित नहीं कर पाये, उनकी मदद की है सीसीटीवी फुटेज ने. कोलकाता के एक बिजनसमैन को उनके वर्कप्लेस पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से बलात्कार के मामले से बरी कर दिया गया है. सुभोमय कपासी नाम के व्यापारी पर उनकी फैक्टरी में काम करनेवाली महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था.
मामला 2013 में दर्ज हुआ जिसके बाद सुभोमय ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी मशक्कत की, इसके बावजूद भी राहत नहीं मिल रही थी और न ही उनके वकील पर्याप्त सबूत जुटा पा रहे थे. आखिरकार जब फैक्टरी के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पुलिस के हवाले से पेश किया गया तब जाकर सियालदाह कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त किया.
खबर के मुताबिक 2005 से एक महिला सुभोमय की कोलकाता के तोपसिया स्थित फैक्टरी में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी लेकिन महिला ने सुभोमय पर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआत से सुभोमय का व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं था. फैक्टरी मालिक उसे घूरते थे और गलत तरीके से छूने की कोशिश करते थे. अप्रैल 2013 में महिला ने इसी वजह से नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद उसने सुभोमय को दुर्गापूजा के दौरान विश किया, जिस पर रिप्लाई करते हुए सुभोमय ने महिला को दोबारा फैक्टरी जॉइन करने का ऑफर दिया. आर्थिक तंगी के कारण से वह मान गयी लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को शाम छह बजे के करीब सुभोमय ने उसे कॉल कर फैक्टरी बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में महिला ने एक महीने बाद शिकायत दर्ज करायी.जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पाया कि 23 नवंबर को आरोपी उस फैक्ट्री में उपस्थित नहीं था.
पुलिस ने 14 लोगों के बयान दर्ज किये, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था. इसके बाद उन्होंने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज निकाला जिसमें सुभोमय उस घटना के वक्त उपस्थित नहीं दिखे. इस फुटेज देखते ही जज ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया.