कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को 1.01 करोड़ रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. सारधा चिटफंड घोटाले में उनके कथित जुड़ाव के लिए सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार किया था. न्यायमूर्ति जयमाल्यो बागची और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की पीठ ने 20-20 लाख रुपये के पांच मुचलके तथा एक रिश्तेदार की ओर से एक लाख रुपये की जमानत राशि देने पर सिंह को जमानत दे दी.
पीठ ने सिंह को निचली अदालत की अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल नहीं छोड़ने का निर्देश दिया. अदालत ने सिंह को सप्ताह में एक बार सीबीआइ जांच अधिकारी के सामने पेश होने और निचली अदालत के समक्ष सुनवाई की सभी तारीखों पर मौजूद रहने का आदेश दिया. सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआइ के वकील अशरफ अली ने कहा कि उन्हें 31 जनवरी 2015 को गिरफ्तार किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने दो बार और उच्च न्यायालय ने तीन बार जमानत देने से मना किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सिंह को जमानत दे दी. सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं.