निजी अस्पताल पर लगा 20 लाख रुपये का जुर्माना

जुर्माने की राशि डिमां‍ड ड्राफ से पीड़ित परिवार को देने को कहा गया कोलकाता : इकबालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरते जाने के कारण 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अस्पताल को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को देने को कहा गया है. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 3, 2018 5:45 AM

जुर्माने की राशि डिमां‍ड ड्राफ से पीड़ित परिवार को देने को कहा गया

कोलकाता : इकबालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरते जाने के कारण 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अस्पताल को जुर्माने की राशि 15 दिनों के भीतर पीड़ित परिवार को देने को कहा गया है. वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमिशन की ओर से अस्पताल पर यह जुर्माना लगाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका का नाम अारती पाल है. उसे इलाज के लिए पहले इलबालपुर में स्थित उक्त अस्पताल के दूसरी शाखा में दाखिल कराया गया था.
हृदय में समस्या के देखे जाने पर मरीज को अस्पताल की अन्य शाखा में रेफर किया गया जहां आठ मई को तड़के 2.30 बजे उसकी मौत हो गयी. इस घटना के बाद उसके बेटे कौशिक पाल ने डॉ शुभो दत्ता तथा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मेडिकल काउंसिल व रेगुलेटरी कमिशन में शिकायत दर्ज करवायी. परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन की भूमिका तथा योग्यता पर भी सवाल खड़े किये है. वहीं जांच के बाद कमिशन ने परिजनों द्वारा लगाये गये आरोपों को सटीक बताया. उधर, अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि वह इस मामले को लेकर विचार कर रहे हैं. जुर्माने की राशि डिमां‍ड ड्राफ से पीड़ित परिवार को देने को कहा गया है.
एत्री दे मामले की सुनवाई हुई
उधर एत्री दे मामले में भी कमीशन में सुनवाई हुई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आर्गन में एत्री को किसी प्रकार की समस्या नहीं थी. गलत इंजेक्शन दिये जाने की वजह से उसकी मौत हुई है. सुनवाई के दौरान अस्पताल के चिकित्सक डॉ जे सेनगुप्ता और यूनिट हेड जयंती चटर्जी उपस्थित थे. चिकित्सकों से सात दिनों के अंदर गलत इंजेक्शन दिये जाने से संबंधित रिपोर्ट मांगी गयी है.

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