पैसा डूबा, तो सलाहकारों को देना होगा मुआवजा

कोलकाता: सेबी ने निवेश के लिए सुझाव देनेवाली सलाहकार व सलाहकार कंपनियों के खिलाफ अब मुहिम तेज करने का फैसला किया है. साथ ही सेबी की नयी गाइडलाइन के अनुसार अब अगर किसी निवेशक का रुपया किसी कंपनी में निवेश करने से डूबता है, तो इसका मुआवजा अब सलाहकार कंपनियों को भुगतान करना होगा. यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2014 8:29 AM

कोलकाता: सेबी ने निवेश के लिए सुझाव देनेवाली सलाहकार व सलाहकार कंपनियों के खिलाफ अब मुहिम तेज करने का फैसला किया है. साथ ही सेबी की नयी गाइडलाइन के अनुसार अब अगर किसी निवेशक का रुपया किसी कंपनी में निवेश करने से डूबता है, तो इसका मुआवजा अब सलाहकार कंपनियों को भुगतान करना होगा.

यह जानकारी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीशिप ऑफ इंडिया की पूर्व अध्यक्ष ममता बिनानी ने महानगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि नये नियम के अनुसार, सभी सलाहकार कंपनियों या व्यक्तिगत रूप से सलाहकार देनेवाले सलाहकारों को भी अब सेबी के तहत पंजीकरण कराना होगा और सिर्फ पंजीकृत सलाहकार या सलाहकार कंपनियां ही निवेश व पूंजी प्रबंधन संबंधी सलाह दे पायेंगी.

द जॉर्ज टेलीग्राफ ग्रुप की ओर से जार्ज इंस्टीटय़ूट ऑफ कैपिटल मार्केट स्टडीज की स्थापना की गयी है और इसके अंतर्गत निवेश व पूंजी प्रबंधन पर पोस्ट ग्रेजुएट के तहत सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है. इस जानकारी देते हुए कंपनी के निदेशक सुब्रत दत्ता ने बताया कि सेबी के नये निर्देश को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स का लांच किया गया है, जो छात्रों को निवेश व पूंजी प्रबंधन की बारिकियों से अवगत करायेगा. इस मौके पर सेबी में पंजीकृत निवेश सलाहकार राहुल राय व आशीष भादुड़ी सहित अन्य उपस्थित रहे.

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