केंद्र सरकार के नियम से वंचित लोगों को पेंशन देगी राज्य सरकार

कोलकाता : केंद्र सरकार की नयी निर्देशिका के अनुसार पेंशन योजना से पश्चिम बंगाल के लगभग 3.25 लाख से भी अधिक लोग वंचित हो गये हैं. इन वंचितों के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘बंगाल विशेष भत्ता योजना’ शुरू की है, जिसके तहत इन वंचित लोगों को राज्य सरकार की ओर से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 4, 2018 3:59 AM

कोलकाता : केंद्र सरकार की नयी निर्देशिका के अनुसार पेंशन योजना से पश्चिम बंगाल के लगभग 3.25 लाख से भी अधिक लोग वंचित हो गये हैं. इन वंचितों के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘बंगाल विशेष भत्ता योजना’ शुरू की है, जिसके तहत इन वंचित लोगों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान दिया जायेगा. नेशनल सोशल एसिस्टेंस प्रोग्राम के तहत देश के करोड़ों लोगों को भत्ता मिलता है. मुख्य रूप से निम्न वर्ग के लोगों को न्यूनतम आर्थिक मदद करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गयी थी. इस योजना के तहत गरीब वृद्ध, असहाय विधवा महिलाओं व दिव्यांगों को मासिक भत्ता दिया जाता है.

इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के लिए कुल कोटा 21.31 लाख है, जबकि राज्य में इस श्रेणी के लोगों की संख्या 23.40 लाख है. राज्य सरकार द्वारा इन वंचितों को भी भत्ता देने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था, लेकिन केंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया. सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार की नयी निर्देशिका के अनुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के रहनेवाले 1.15 लाख लोगों का नाम इस योजना से कट गया है. अब उन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा कोई भत्ता नहीं मिलेगा.

अब इन वंचितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने हाथ बढ़ाया है. राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले के पंचायत विभाग को निर्देश दिया है कि जिन-जिन लोगों का नाम केंद्रीय योजना से कटा है, उनकी तालिका बना कर उन्हें विशेष भत्ता के नाम पर यह राशि प्रदान की जाये. जानकारी के अनुसार, पंचायत विभाग द्वारा तालिका बनाने का काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द उन्हें भत्ता देने का काम भी शुरू कर दिया जायेगा.

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