हसीन ने मोहम्मद शमी पर लगाया रेप व जान से मारने की कोशिश का आरोप

कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी हसीन जहां द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद जादवपुर थाने की पुलिस ने मोहम्मद शमी, उनके बड़े भाई हासीब अहमद, शमा परवीन (बड़े भाई की पत्नी), अंजुमन आरा (शमी की मां) व शबीना अंजुम (शमी की बहन) के खिलाफ एफआइआर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 10, 2018 7:45 AM

कोलकाता : भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खिलाफ उनकी पत्नी हसीन जहां द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद जादवपुर थाने की पुलिस ने मोहम्मद शमी, उनके बड़े भाई हासीब अहमद, शमा परवीन (बड़े भाई की पत्नी), अंजुमन आरा (शमी की मां) व शबीना अंजुम (शमी की बहन) के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया है. जल्द ही पुलिस आरोपी सदस्यों को पूछताछ के लिए लालबाजार बुलायेगी.

शमी व परिवार के सदस्यों पर क्या-क्या हैं आरोप
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिकायत में पत्नी हसीन जहां ने कहा : शमी के बड़े भाई हासीब अहमद ने शमी के कहने पर मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की. शमी के कई अन्य लड़कियों से शारीरिक संबंध थे, इसके बारे में बात करने पर वह मुझे मारता पीटता था. उसके परिवारवालों ने भी मुझ पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार किये हैं. मुझे खाने में जहर मिलाकर जान से मारने की कोशिश की गयी. मैं बस शमी के सुधरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इन तीन वर्षों में वह नहीं सुधरा. परिवार ना टूटे, इस कारण इतना कुछ होने के बावजूद मैं चुप रही. लेकिन अगर मैं अब चुप रही, तो पूरा परिवार मुझे मानसिक रोगी बताकर मुझे मानसिक अस्पताल भेज देगा या मेरी जान ले लेगा. इसके कारण मैंने मुंह खोला है.

क्या कहती है पुलिस

इस मामले में कोलकाता पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) प्रवीण त्रिपाठी ने बताया कि हसीन जहां की लिखित शिकायत पर जादवपुर थाने में शमी समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है. मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच का दायित्व लालबाजार के वीमेन ग्रिवांस सेल की टीम को दिया गया है. हसीन जहां से इस मामले में जुड़े सबूत लेकर जिन लोगों पर आरोप लगाये गये हैं, उनसे पूछताछ कर सभी का बयान लिया जायेगा, जिससे मामले की जांच कर सच्चाई का पता चल सके.

ये भी जानें

आइपीसी की किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

498ए : पत्नी पर अत्याचार : तीन वर्ष तक की कड़ी सजा

323: जानबूझ कर चोट पहुंचाना : न्यूनतम एक वर्ष

307: गैर इरादतन हत्या: अधिकतम सात वर्ष की सजा

376: दुष्कर्म : 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद

506: अापराधिक धमकी : दो वर्ष तक

328: जहर या हानिकारक पदार्थ के जरिये हानि पहुंचाना : अधिकतम 10 वर्ष की सजा

34 : आपराधिक साजिश में शामिल होना : तीन वर्ष तक की सजा

क्या कहते हैं हसीन जहां के वकील

शुक्रवार को अपने चेंबर में हसीन जहां के वकील जाकिर हुसैन ने कहा कि लालबाजार में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करायी गयी है. उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है. पुलिस ने उनकी शिकायत को विस्तार से सुना है. फिलहाल वे पुलिस की जांच में हर संभव सबूत देकर मदद करेंगे.

क्या कहते हैं मोहम्मद शमी :

गुरुवार को लालबाजार में पत्नी हसीन जहां की शिकायत की कॉपी जमा करने के बाद ही क्रिकेटर व मामले के आरोपी हसीन के पति मोहम्मद शमी ने गुरुवार को ही इन सभी आरोपों से बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से ही मामला खत्म नहीं हो जाता. उन पर जिस तरह से आरोपों का पहाड़ लाद दिया गया है, हसीन को उसे साबित भी करना होगा. फिलहाल वह कानूनी तरीके से इस मामले से निपटेंगे.

हसीन जहां के आरोप

शमी के कहने पर उसके बड़े भाई ने मेरे साथ की दुष्कर्म की कोशिश

ससुराल में मुझे खाने में जहर मिला मारने की भी हुई थी कोशिश

लालबाजार के वीमेन ग्रिवांस सेल की टीम मामले की करेगी जांच

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