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पूर्व तृणमूल पार्षद समेत आठ दोषी करार
20 मार्च 2013 को प्रगति मैदान इलाके के माठपुकुर में हुई थी हत्या कोलकाता : प्रगति मैदान थाना अंतर्गत धापा के माठपुकुर इलाके में 20 मार्च 2013 को अधीर माइती नामक एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार तृणमूल के पूर्व पार्षद शंभुनाथ काऊ समेत आठ अारोपियों को अलीपुर अदालत ने गुरुवार को लंबी […]
20 मार्च 2013 को प्रगति मैदान इलाके के माठपुकुर में हुई थी हत्या
कोलकाता : प्रगति मैदान थाना अंतर्गत धापा के माठपुकुर इलाके में 20 मार्च 2013 को अधीर माइती नामक एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार तृणमूल के पूर्व पार्षद शंभुनाथ काऊ समेत आठ अारोपियों को अलीपुर अदालत ने गुरुवार को लंबी सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया.
सभी के लिए सजा का एलान सोमवार को किया जायेगा. दोषी करार दिये गये हत्यारों के नाम शंभुनाथ काऊ, बबलू सोना उर्फ पेटकाटा बबलू, विकास मंडल उर्फ काना विकास, श्यामल मुखर्जी, अजय दलोई, शंभु हल्दार उर्फ गब्बर और तारक पाइक हैं. मामले की सुनवाई के दौरान आठवें आरोपी की मौत हो गयी. देवाशीष सरकार नामक एक आरोपी को आरोपों से रिहा कर दिया गया.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूरे मामले में पुलिस ने तय समय पर अदालत में 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की. इसमें दो आरोपियों को फरार बताया गया. पुलिस की तरफ से पूरे मामले में 36 गवाहों ने बयान दर्ज कराये गये थे, जिसमें दो गवाह बचाव पक्ष के वकील का था. पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जेल में ही एक आरोपी की मौत हो गयी.
गुरुवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया, वहीं एक आरोपी को रिहा कर दिया गया. ज्ञात हो कि प्रगति मैदान थानाअंतर्गत धापा के माठपुकुर में तृणमूल के दो गुटों के बीच झड़प में अधीर माइती नामक एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. पुलिस ने इस मामले में पार्षद समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था.
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