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कोलकाता : वाट्सऐप से दिये नामांकन भी स्वीकार करने का निर्देश
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से भांगड़ के जमीरक्षा कमेटी के नौ उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने में सभी बाधाएं हट गयीं. मंगलवार को न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि कोई भी कारण दिखाकर भांगड़ के उन उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द नहीं किया जा सकता. अगर […]
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से भांगड़ के जमीरक्षा कमेटी के नौ उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने में सभी बाधाएं हट गयीं.
मंगलवार को न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि कोई भी कारण दिखाकर भांगड़ के उन उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द नहीं किया जा सकता. अगर नामांकन रद्द होता है, तो ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया को अदालत बंद कर सकती है. साथ ही चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया गया है कि मनोनीत उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने के बाद 30 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट अदालत में देनी होगी. सोमवार को भांगड़ जमीन आंदोलन की नेता शर्मिष्ठा चौधरी के नेतृत्व में अदालत में याचिका दायर की गयी थी.
नामांकन पत्र जमा लेने का निर्देश हाइकोर्ट ने दिया था. मंगलवार को अदालत में उक्त मामले की सुवनाई थी. शर्मिष्ठा चौधरी ने कहा कि सोमवार को नामांकन पत्र जा देते वक्त पोलेरहाट दो नंबर ग्राम पंचायत के 11 उम्मीदवारों को बाधा का सामना करना पड़ा. उनके दस्तावेजों को छीन लिया या. उन्हें पीटा भी गया. इसके बाद व्हाट्सऐप में उन्होंने अपना नामांकन दिया. बीडीओ ने उसकी प्राप्ति को स्वीकार भी किया. लेकिन उम्मीदवारों को आशंका है कि जरूरी कागजात न होने पर उनके आवेदन को खारिज किया जा सकता है. अदालत इस संबंध में हस्तक्षेप करे.
न्यायाधीश ने आयोग को निर्देश दिया कि व्हाट्सऐप के माध्यम से जमा किये गये नामांकन को मान्यता देनी होगी. माना जा रहा है कि इस निर्देश से ऑनलाइन तरीके से नामांकन जमा देने की विरोधियों की मांग को माना गया है.
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