कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवारको राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को आगामी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए उन लोगों के नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया है जिन्होंने आयोग को ई-मेल के जरिए अपने दस्तावेज भेजे और जो जांच में वैध पाये गये.
न्यायाधीश बी सोमाड्डर और ए मुखर्जी की एक खंडपीठ ने एसईसी को 23 अप्रैल को तीन बजे तक ई-मेल के जरिये दायर किये गये वैध आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया. अदालत ने माकपा की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह उन उम्मीदवारों से संबंधित है, जिनके नाम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची में दिये गये हैं. एसईसी ने अपीलकर्ता की ई-मेल के जरिये नामंकन दायर करने की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
माकपा ने 800 से अधिक उम्मीदवारों की एक सूची जमा कराते हुए कहा था कि इन्हें निर्दिष्ट कार्यालय में नामांकन दाखिल करने से रोका गया था इसलिए इन्होंने एसईसी को ई-मेल के जरिए दस्तावेज भेजे. एसईसी ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि उसे नामांकन के आखिरी दिन 340 शिकायतें मिली थीं जिनमें से 25 ई-मेल के जरिए भेजी गयी थी. आयोग ने कहा कि 25 ई-मेल में इच्छुक उम्मीदवारों के 62 नामांकन पत्र शामिल हैं.