सारधा मामले में रमेश गांधी को जमानत

कोलकाता. सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश रविकिशन कपूर ने एक मामले में उद्योगपति रमेश गांधी की जमानत याचिका मंजूर कर ली. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी उनको जेल में ही रहना होगा. क्योंकि अभी भी सारधा व रोजवैली चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में उनके खिलाफ कई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2018 8:57 AM
कोलकाता. सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश जयमाल्य बागची व न्यायाधीश रविकिशन कपूर ने एक मामले में उद्योगपति रमेश गांधी की जमानत याचिका मंजूर कर ली.
हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी उनको जेल में ही रहना होगा. क्योंकि अभी भी सारधा व रोजवैली चिटफंड कंपनी घोटाला मामले में उनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं. शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकील अयन भट्टाचार्य ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जो आरोप लगाये गये हैं, सीबीआइ आज तक उसे प्रमाणित नहीं कर पाई है. सीबीआइ केवल जांच के लिए समय ही मांगे जा रही है.
उनके मुवक्किल की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनको जमानत दी जाये. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने कुछ नहीं कहा. इसके बाद ही न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के 10 बांड जमा करने का आदेश देते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली. साथ ही कोर्ट ने उनके देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी है.

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