कोलकाता : दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके के बाहुबली नेता व पूर्व विधायक अराबुल इस्लाम की जमानत याचिका को बारुईपुर अदालत ने फिर रद्द कर दी है. बारुईपुर अदालत में न्यायाधीश अयन बंद्योपाध्याय ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 14 दिनों की जेल हिरासत का निर्देश दिया है. साथ ही उनकी शारीरिक हालत पर भी ध्यान रखने का आदेश दिया.
गौरतलब है कि 11 मई को भांगर के पावर ग्रिड विरोधी आंदोलनकारियों के जुलूस पर गोलीबारी में हाफिजुल मोल्ला नामक एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में उन्हें मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में उन्होंने अपने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें एसएसकेएम में भर्ती कराया गया था. विगत 22 मई को इसी मामले की अदालत में सुनवाई की तारीख थी. परंतु पुलिस खराब स्वास्थ्य की वजह से उनको अदालत में पेश नहीं कर सकी. पर उनके वकील ने जमानत की याचिका दी थी. लेकिन अदालत ने जमानत याचिका को रद्द करते हुए उनके स्वास्थ्य ठीक होने के बाद अदालत में पेश करने का आदेश दिया था. रविवार को इसी मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पुन: उनकी याचिका को रद्द करते हुए उन्हें जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया.