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कोलकाता : अब ट्रेन यात्रा से पहले अपने सामान का वजन चेक कर लें, कड़ाई से लागू होगा नियम, जानें पूरी खबर

कोलकाता : ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को अपने सामान को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है. यात्रा के दौरान अपने साथ कितना लगेज ले जा सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं होने से जहां पास बैठे अन्य यात्रियों को भी परेशानी से दो-चार होना पड़ता है, वहीं निर्धारित वजन से ज्यादा सामान होने […]

कोलकाता : ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को अपने सामान को लेकर परेशानी झेलनी पड़ती है. यात्रा के दौरान अपने साथ कितना लगेज ले जा सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं होने से जहां पास बैठे अन्य यात्रियों को भी परेशानी से दो-चार होना पड़ता है, वहीं निर्धारित वजन से ज्यादा सामान होने से यात्रियों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
क्या है िनयम : रेलवे के नियम के अनुसार स्लीपर श्रेणी में यात्रा करनेवाला व्यक्ति अपने साथ 40 किलो ग्राम वजन का घरेलू सामान बगैर बुक किये ले जा सकता है. इसके लिए उसे कोई किराया नहीं देना पड़ता है. यदि यात्रा के दौरान बगैर बुक किये गये सामान का वजन 40 किलोग्राम से ज्यादा होता है, तो उसे 10 किलो वजन तक जुर्माना नहीं, बल्कि उससे मात्र ट्रेन व उसके गंतव्य स्टेशन तक का ही निर्धारित किराया देना पड़ता है.
लेकिन लगेज का वजन 10 किलो से एक किलो ग्राम भी ज्यादा हुआ, तब उससे पूरे 11 किलो लगेज के कुल किराये का छह गुना ज्यादा किराया बतौर जुर्माना के रूप में भरना पड़ता है. यह जुर्माना किराया यात्री के ट्रेन, श्रेणी के साथ यात्रा आरंभ करने के स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक का वसूला जाता है.
यदि बात, एसी प्रथम श्रेणी की जाये, तो इसमें एक यात्री अपने साथ 70 किलो वजन का घरेलू सामान बगैर बुक किये अपने साथ ट्रेन में ले जा सकता है.
यात्री को इसमें 15 किलो का मार्जिनल अलाउंस दिया जाता है. हालांकि वह चाहे, तो अपने साथ ट्रेन में 150 किलो सामान बुक करा कर ले जा सकता है.
एसी टू टीयर स्लीपर/प्रथम श्रेणी का यात्री अपने साथ 50 किलो वजन का घरेलू सामान बगैर बुक किये ले जा सकता है.एसी-थ्री टीयर स्लीपर/ एसी चेयरकार का यात्री अपने साथ 40 किलो वजन का सामान, जबकि एक सामान्य श्रेणी में यात्रा करनेवाला यात्री अपने साथ 35 किलो वजन का सामान बगैर बुक कराये ले जा सकता है. सामान्य श्रेणी के यात्री को 35 किलो वजन (नि:शुल्क) के साथ 10 किलो वजन का मार्जिनल अलाउंस मिलता है. यदि आप किसी ट्रेन में बड़ा लगेज ले जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी स्टेशन के आरक्षण कार्यालयों या फिर स्टेशनों के लगेज बुकिंग कार्यालयों में जरूर संपर्क कर लें.
यात्रियों की परेशानी : अब कड़ाई से लागू होगा नियम
मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्री अपने साथ घरेलू इस्तेमाल का सामान नियम के अनुसार ले जा सकते हैं. हर यात्री को लगेज के नियमों की जानकारी होना, उनका खुद का दायित्व होता है.
रवि महापात्रा, पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
प्रति व्यक्ति वजन के सामान ले जाने की अनुमति
क्लास नि:शुल्क शुल्क देकर अधिकतम वजन की अनुमति
(यात्री के साथ) (यात्री के साथ) (यात्री के साथ के सामान सहित)
एसी फर्स्ट क्लास 70 किग्रा 15 किग्रा 150 किग्रा
एसी 2-टीयर 50 किग्रा 10 किग्रा 100 किग्रा
स्लीपर/फर्स्ट क्लास
एसी 3-टीयर 40 किग्रा 10 किग्रा 40 किग्रा
स्लीपर/एसी चेयरकार
स्लीपर क्लास 40 किग्रा 10 किग्रा 80 किग्रा
सेकेंड क्लास 35 किग्रा 10 किग्रा 70 किग्रा

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