मकान तोड़ने के नोटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचे ग्रामीण

कोलकाता : मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे बने मकानों को ध्वस्त करने को एसडीओ की ओर से जारी किए गए नोटिस के खिलाफ ग्रामीणों ने बुधवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है़ बांकुड़ा के विष्णुपुर एसडीओ की ओर से सड़क किनारे बने मकानों को हटाने के खिलाफ ग्रामीणों ने कोलकता हाइकोर्ट में याचिका […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 5, 2018 4:52 AM
कोलकाता : मार्ग के चौड़ीकरण के लिए सड़क किनारे बने मकानों को ध्वस्त करने को एसडीओ की ओर से जारी किए गए नोटिस के खिलाफ ग्रामीणों ने बुधवार को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है़
बांकुड़ा के विष्णुपुर एसडीओ की ओर से सड़क किनारे बने मकानों को हटाने के खिलाफ ग्रामीणों ने कोलकता हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. सोमवार को अदालत के उल्लेख काल में न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती की अदालत में कुछ ग्रामीणों की ओर से मामला दायर करने की अनुमति वकील मलय दे ने मांगी. उन्होंने कहा कि रास्ते के विस्तार के लिए पिछले महीने की 30 तारीख को एसडीओ की ओर से नोटिस दिया गया था.
नोटिस में अविलंब जगह खाली करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन जयकृष्णपुर गांव के रास्ते के करीब रहने वाले कई ग्रामीणों का दावा है कि वह वहां के वैध निवासी हैं. उनके पास सरकारी खतियान है. इसका वह टैक्स भी देते हैं. उनके पास सभी दस्तावेज रहने पर भी उन्हें जबरन वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है. इसपर न्यायाधीश ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी.

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