लॉकेट चटर्जी समेत तीन को मिली जमानत
कोलकाता : प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी और उनकी सहयोगी पियाली बसु और पारोमिता दत्ता को पांच-पांच सौ रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी है. यह जानकारी देते हुए भाजपा लीगल सेल के नेता व अधिवक्ता पारस नाथ यादव ने बताया कि तीनों आरोपी शुक्रवार को बैंकशाल कोर्ट के 20 […]
कोलकाता : प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी और उनकी सहयोगी पियाली बसु और पारोमिता दत्ता को पांच-पांच सौ रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी है. यह जानकारी देते हुए भाजपा लीगल सेल के नेता व अधिवक्ता पारस नाथ यादव ने बताया कि तीनों आरोपी शुक्रवार को बैंकशाल कोर्ट के 20 नंबर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मौजूद हुए थे, जहां पर मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए सभी को मामले की अगली सुनवाई चार अक्तूबर 2018 को अदालत में मौजूद रहने का हुक्म सुनाया.
उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी 2018 को हेयर स्ट्रीट थाना इलाके में प्रदर्शन के दौरान लॉकेट चटर्जी, श्वेता सिंह, पारोमिता दत्ता और पियाली बसु ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से शिकायत की थी. जांच के दौरान पुलिस ने लॉकेट और उनकी साथियों के आरोपों को फर्जी करार देते हुए मामले की चार्जशीट अदालत को सौंपते हुए शिकायतकर्ताओं को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचने व पुलिस को गुमराह करने के साथ गलत आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट अदालत को सौंप दी थी.
इस मामले में भाजपा महिला मोर्चा की कोलकाता जिलाध्याक्ष श्वेता सिंह ने पहले ही जमानत ले ली थी, लेकिन लॉकेट समेत तीन अन्य तीन तारीख बीत जाने के बाद भी अदालत में उपस्थित नहीं हुई थीं, जिसके आधार पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था, जिसको देखते हुए शुक्रवार को तीनों आरोपियों ने खुद को कोर्ट में पेश कर जमानत की गुहार लगायी, जिसे मंजूर करते हुए अदालत ने उनको निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
अधिवक्ता पारस नाथ यादव ने कहा है कि पुलिस अपनी मर्जी के मुताबिक चार्जशीट पेश करके शिकायतकर्ताओं को परेशान कर रही है. यह बात वह अगली सुनवाई में अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि उनके मुवक्किल को अदालत की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है.