profilePicture

30 तक हलफनामा देने का निर्देश

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने अशोक लाइफ नामक संस्था के लेनदेन व उसके कामकाज के संबंध में राज्य सरकार के अलावा प्रवर्तन निदेशालय व सेबी को हलफनामा देने के लिए कहा है. प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीपीएम मोदी YouTube से करते हैं करोड़ों की कमाई, केवल एक वीडियो से हुई 10780560 रुपये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 4, 2014 10:13 AM

कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश दीपंकर दत्त ने अशोक लाइफ नामक संस्था के लेनदेन व उसके कामकाज के संबंध में राज्य सरकार के अलावा प्रवर्तन निदेशालय व सेबी को हलफनामा देने के लिए कहा है.

साथ ही इस संबंध में सीबीआइ को भी पार्टी बनाने के लिए कहा है. उल्लेखनीय है कि सुखमय दा नामक व्यक्ति ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व मेदिनीपुर में कारा ग्रुप की अशोक लाइफ नामक चिटफंड कंपनी ने लोगों से पैसे उगाहे हैं लेकिन मैच्योरिटी होने पर पैसे नहीं लौटाये जा रहे.

लिहाजा सीबीआइ या इडी (प्रवर्तन निदेशालय) से मामले की जांच कराने के मामले में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गयी है. अदालत ने 30 जून तक राज्य सरकार, सेबी व इडी को हलफनामा देने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. हालांकि अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी में कहा कि यदि सभी मामलों की जांच सीबीआइ ही करेगी तो उस पर काफी बोझ हो सकता है.

Next Article

Exit mobile version