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120 करोड़ की धोखाधड़ी, कलकत्ता हाइकोर्ट ने दिये जांच के आदेश

अदालत ने कहा कि यह जांच अगले तीन महीने में पूरी होनी चाहिए.

By Prabhat Khabar News Desk | November 8, 2024 12:29 AM

कोलकाता. उत्तर बंगाल स्थित मालबाजार नगरपालिका में लगभग 120 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इसे लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य ने राज्य के नगरपालिका व शहरी विकास विभाग और वित्त विभाग को जांच के आदेश दिये हैं. हालांकि, इस घटना में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने नगरपालिका के चेयरमैन स्वपन साहा को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है. गौरतलब है कि मालबाजार नगरपालिका में विभिन्न योजना के क्रियान्वयन में धांधली के आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई. गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि नगरपालिका व शहरी विकास विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिव नगरपालिका के चेयरमैन पर लगे सभी आरोपों की जांच कर अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे. अदालत ने कहा कि यह जांच अगले तीन महीने में पूरी होनी चाहिए. गौरतलब है कि सुमन सिकदर नामक एक वकील ने मालबाजार नगरपालिका के चेयरमैन स्वपन साहा के खिलाफ गबन की शिकायत लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. दरअसल, वादी ने कोर्ट में दावा किया था कि आवास योजना के पैसे के वितरण में धांधली हुई है. इसके साथ ही चेयरमैन पर अयोग्य लोगों को पैसे लेकर नौकरी देने, अवैध तरीके से दुकानें बांटने और अवैध निर्माण की अनुमति देने का भी आरोप लगाया है. राज्य के वकील ने कहा कि शिकायत के मद्देनजर नगरपालिका और शहरी विकास विभाग ने पहले ही जांच शुरू कर दी है. वित्त विभाग की ओर से ऑडिट का काम शुरू हो गया है.

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