भाजपा के बंगाल बंद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई एक दिन टली

कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने भाजपा को बुधवार को उसके पश्चिम बंगाल बंद को वापस लेने का निर्देश दिये जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी. उत्तर दिनाजपुर जिले में पुलिस के साथ झड़प के दौरान दो छात्रों की मौत के विरोध में भाजपा ने बंद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 26, 2018 2:49 AM
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने भाजपा को बुधवार को उसके पश्चिम बंगाल बंद को वापस लेने का निर्देश दिये जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी. उत्तर दिनाजपुर जिले में पुलिस के साथ झड़प के दौरान दो छात्रों की मौत के विरोध में भाजपा ने बंद बुलाया है.
हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देवाशीष कर गुप्ता की खंडपीठ ने यह सुनवाई इसलिए टाल दी, क्योंकि दूसरे पक्ष के वकील एक वरिष्ठ वकील के निधन के चलते अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे. वकालत भी करनेवाले तृणमूल कांग्रेस के सांसद इदरीस अली ने अपनी याचिका में भाजपा द्वारा बुधवार सुबह छह बजे से बुलाये गये बंद के संबंध में निर्देश दिये जाने की अपील की. पीठ ने इदरीस अली को निर्देश दिया कि बुधवार को अदालत के समक्ष पेश होने के संबंध में वह भाजपा, आरएसएस, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार को नये सिरे से नोटिस जारी करायें.
बंद बुलाने को चुनौती देते हुए इदरसी अली ने दलील दी कि नागरिकों को उनके रोजाना के काम करने से जबरन नहीं रोका जा सकता. उन्होंने कहा कि केरल उच्च न्यायालय ने बंद को अवैध व असंवैधानिक ठहराया था और उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा था.

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