कोलकाता/नयी दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार अधिनियम से धारा 57 को खत्म किये जाने की प्रशंसा की. इस धारा के तहत निजी इकाइयों को आधार के आंकड़े हासिल करने की अनुमति थी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा, ” सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम, 2016 की धारा 57 को निरस्त कर दिया. इसलिए अब आपको निजी इकाइयों, जैसे – बैंक, स्कूल, मोबाइल कंपनी को आधार देने की जरूरत नहीं है. तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इसके लिए काफी संघर्ष किया था.”
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि आधार का उद्देश्य समाज के वंचित तबकों तक मदद पहुंचाना है. यह न सिर्फ लोगों के गरिमा को ध्यान में रख रहा है बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण को भी इसमें शामिल कर रहा है.