अब आसान हुआ जीएसटी के पूर्व बकाये कर का भुगतान करना, नयी योजना पेश, मिलेगी छूट
कोलकाता : राज्य सरकार ने जीएसटी के पूर्व के बकाये कर के भुगतान के लिए बुधवार को नयी योजना पेश की. इस योजना के तहत बकाया कर भुगतान पर छूट दी जायेगी तथा इससे राज्य के लगभग 20-25 हजार छोटे व मध्यम श्रेणी के कारोबारी लाभान्वित होंगे. राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बुधवार […]
कोलकाता : राज्य सरकार ने जीएसटी के पूर्व के बकाये कर के भुगतान के लिए बुधवार को नयी योजना पेश की. इस योजना के तहत बकाया कर भुगतान पर छूट दी जायेगी तथा इससे राज्य के लगभग 20-25 हजार छोटे व मध्यम श्रेणी के कारोबारी लाभान्वित होंगे.
राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बुधवार को विधानसभा में पश्चिम बंगाल कर नियम (संशोधन) विधेयक, 2018 पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के पहले विक्रय कर, वैट, इंट्री टैक्स व वाणिज्यिक कर आदि बकाये हैं तथा कुछ मामलों के विवाद चल रहा है और कई मामले हाईकोर्ट में हैं.
उन्होंने कहा कि नये संशोधन के लिए जुलाई, 2017 के पहले तथा 31 अक्तूबर, 2018 तक जो मामले हैं तथा बिक्रय कर, वैट, इंट्री टैक्स तथा वाणिज्यिक कर के बकाये हैं. उनका भुगतान करने पर कोई ब्याज व पेनाल्टी नहीं लगेगी तथा यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी.
उन्होंने कहा कि जिन मामले में विवाद है तथा मामले अपीलेट ऑथिरिटी या हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उन मामलों में एक किश्त में 31 मार्च, 2019 तक भुगतान करने पर कुल बकाया राशि का मात्र 35 फीसदी ही भुुगतान करना होगा तथा यदि तीन किश्त में भुगतान करते हैं,तो कुल बकाया राशि का 40 फीसदी भुगतान करना होगा.
उन्होंने कहा कि पेनाल्टी के मामले में कुल पेनाल्टी का 50 फीसदी भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है तथा इससे कारोबारियों को अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना होगा.
उन्होंने कहा कि इंट्री टैक्स समाप्त होने के बाद इसके पहले राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना में सरकार को 1000 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी. उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार को राजस्व भी मिलेगा तथा कारोबारियों को राहत भी मिलेगी.