कोलकाता : भाजपा ने राज्य में पार्टी की प्रस्तावित ‘रथ यात्रा’ के लिए अनुमति देने से मना करने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में नयी याचिका दायर की.
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार भाजपा की तीन सदस्यीय टीम के साथ ‘रथ यात्रा’ पर बैठक की थी. उसके बाद उसने शनिवार को पार्टी को सूचित किया कि ‘यात्रा’ के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है. भगवा पार्टी की ओर से अधिवक्ता सप्तांगशु बसु ने न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और नयी याचिका दायर करने के लिए अनुमति मांगी. न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने भाजपा को याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और उसके वकील से कहा कि वह राज्य सरकार और मामले के अन्य प्रतिवादियों को इसकी प्रति सौंपे. बसु ने कहा कि न्यायमूर्ति चक्रवर्ती की अदालत के समक्ष मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है.
पार्टी की 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के तीन हिस्सों में तीन ‘रथ यात्राएं’ निकालने की योजना है. भाजपा ने न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ का दरवाजा खटखटाया था. एकल पीठ ने पार्टी को रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने से मना कर दिया था. दो सदस्यीय पीठ ने सात दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था कि वह 12 दिसंबर तक भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करे और यात्रा पर 14 दिसंबर तक फैसला करे. बैठक की तारीख और फैसले को बाद में अदालत ने एक-एक दिन के लिए स्थगित कर दिया था.