चुनावी घमसान : 20 दिनों में चार रथ यात्रा निकालेगी भाजपा, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने प बंगाल सरकार से मांगा जवाब, 15 जनवरी को सुनवाई नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने की अनुमति के लिए भाजपा की याचिका पर राज्य सरकार से मंगलवार को जवाब मांगते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया. साथ ही शीर्ष अदालत जस्टिस एसके कौल […]
सुप्रीम कोर्ट ने प बंगाल सरकार से मांगा जवाब, 15 जनवरी को सुनवाई
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकालने की अनुमति के लिए भाजपा की याचिका पर राज्य सरकार से मंगलवार को जवाब मांगते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया. साथ ही शीर्ष अदालत जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा प्रदेश इकाई से उसकी लोकतंत्र बचाओ रैली के लिए एक संशोधित योजना भी जमा करने को कहा जिस पर राज्य विचार कर सके.
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को तय की है. इस पर राज्य भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने रथ यात्रा के आकार में कटौती की है. अब यात्रा चार रथ और 20 दिनों की होगी. भाजपा के इस प्रस्ताव पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इससे पहले भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने इस याचिका में कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ के 21 दिसंबर के फैसले को चुनौती दी थी.
बंगाल सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप : याचिका में दावा किया गया कि पहले भी भाजपा को परेशान करने के लिए कई बार आखिरी वक्त में रैली की इजाजत नहीं दी गयी और इसी वजह से उसने बाद में हाइकोर्ट का रुख किया. साथ ही इसमें कहा गया कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 2014 से ही ऐसे राजनीतिक प्रतिशोध का सामना कर रही है.
42 संसदीय क्षेत्रों से यात्रा निकालना चाहती है भाजपा
शांतिपूर्ण यात्रा को बताया मौलिक अधिकार
भाजपा की प्रदेश इकाई ने शीर्ष अदालत में राज्य में रैली निकालने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की थी. आम चुनाव से पहले भाजपा पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों से रथ यात्रा निकालना चाहती है.
अपनी याचिका में भाजपा ने कहा कि शांतिपूर्ण यात्रा के आयोजन के उनके मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं की जा सकती. पार्टी ने राज्य के तीन जिलों से यह यात्रा शुरू करने की योजना बनायी थी.
कोर्ट ने कहा था- खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने रथयात्रा को अनुमति नहीं देने संबंधी सरकार के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि रथ यात्रा से होने वाला खतरा काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता है.
ममता ने िदया था सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का हवाला
कलकत्ता हाइकोर्ट ने रथ यात्रा को सशर्त अनुमति देते हुए कहा था कि किसी भी अवांछित घटना या सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे. सिंगल बेंच द्वारा अनुमति मिलने के बाद ममता सरकार ने याचिका दायर की थी. ममता ने सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का हवाला दिया था.