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जब्त बसों पर पहले से ही दर्ज हैं 126 मामले

जब्त पहली बस के खिलाफ 62 मामले दर्ज हैं, जिसमें 58 साइटेशन के और चार कम्पाउंड, जबकि दूसरी बस के खिलाफ 64 मामले दर्ज हैं.

छात्र की दुर्घटना में मौत मामला

कोलकाता. दो बसों के आगे निकलने की होड़ में सॉल्टलेक दो नंबर गेट के पास दुर्घटना में एक चौथी कक्षा के छात्र की मौत के मामले में 215 ए/1 की दो बसों के खिलाफ पड़ताल में परिवहन विभाग को पता चला है कि दोनों बसों के खिलाफ 126 मामले पहले से ही दर्ज हैं. इसे लेकर परिवहन विभाग सख्त कदम उठा सकता है. परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, दोनों बसों का मालिक भी एक ही है. जब्त पहली बस के खिलाफ 62 मामले दर्ज हैं, जिसमें 58 साइटेशन के और चार कम्पाउंड, जबकि दूसरी बस के खिलाफ 64 मामले दर्ज हैं. परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों बसों पर दर्ज मामलों की संख्या से पता चल रहा है कि कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं. कानून को नजरअंदाज कर ऐसी घटनाएं हो रही हैं. इन घटनाओं पर लगाम के लिए परिवहन विभाग को और सख्त कार्रवाई करना जरूरी है. मालूम हो कि 12 नवंबर को सॉल्टलेक में 215 ए/1 की दो बसों में आगे निकलने की होड़ में सॉल्टलेक दो नंबर गेट के पास एक बस के धक्के से स्कूटी पर मां के साथ जा रहे एक चौथी कक्षा के एक छात्र आयुष पाइक (11) की मौत हो गयी थी.

मामले में दोनों बसों को जब्त कर चालकों को भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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