कोलकाता : सीबीआई उच्चतम न्यायालय के पास जाकर कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की’ शर्त को हटाने का अनुरोध करेगी क्योंकि एजेंसी इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में हिरासत में पूछताछ करना चाहती है. जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.
अधिकारी ने कहा कि बेहतर होगा कि कुमार से ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने’ की शर्त के बिना पूछताछ की जाए ताकि मामले के बारीक ब्योरों को पता किया जा सके. सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘राजीव कुमार के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने की शर्त के खिलाफ हमलोग शीर्ष अदालत में अपील करेंगे. यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त सुरक्षा है और वह चीजों का खुलासा नहीं करता है या करती है। बेहतर होगा कि हिरासत में हम उनसे पूछताछ करें.’
जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम को कुमार के आवास पर जाने से तीन फरवरी को रोका गया था. उस समय वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे. घोटाले से संबंधित मामलों में वह उनसे पूछताछ करने गये थे. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के इस कदम को ‘संवैधानिक प्रावधानों पर हमला’ करार देते हुए इसके खिलाफ धरना दिया था.
पांच फरवरी को शीर्ष अदालत ने मामले में कुमार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी कहा था कि कुमार के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नौ फरवरी को शिलांग में कुमार से पूछताछ की थी.