पश्चिम बंगाल में आत्महत्या करने वाले पुलिस अधिकारी की पत्नी से बात करेगा कोर्ट

नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी गौरव चंद्र दत्त की पत्नी से बातचीत करना चाहेगा. बातचीत के दौरान मामले की जांच संबंधी याचिका वापस लेने के पीछे के कारणों की वजह जानना चाहेगा. आईपीएस अधिकारी ने फरवरी में कथित तौर पर आत्महत्या कर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 10, 2019 11:30 AM

नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी गौरव चंद्र दत्त की पत्नी से बातचीत करना चाहेगा. बातचीत के दौरान मामले की जांच संबंधी याचिका वापस लेने के पीछे के कारणों की वजह जानना चाहेगा. आईपीएस अधिकारी ने फरवरी में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता श्रेयशी दत्त को जुलाई में किसी भी दिन अपनी सुविधा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पेश होने को कहा है. दरअसल, पुलिस अधिकारी की पत्नी ने मामले की जांच संबंधी अपनी याचिका को वापस लेने की मंशा जतायी है.

पीठ ने कहा, ‘इस रिट याचिका को वापस लेने का अधिकार याचिकाकर्ता को देने से पहले यह अदालत याचिकाकर्ता से बात करके याचिका वापस लेने के पीछे के कारण जानना चाहेगी. याचिकाकर्ता को जुलाई, 2019 में किसी भी दिन इस अदालत के समक्ष पेश होने को कहा जाता है.’ पीठ ने कहा, ‘निर्धारित तिथि अधिवक्ता द्वारा सेक्रेटरी जनरल को सूचित किया जाये, जिसके बाद मामले की उस तिथि को पीठ के समक्ष सुनवाई होगी.’

गौरतलब है कि 1986 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने अपनी मौत के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था. वहीं, राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को ‘आधारहीन’ बताते हुए खारिज कर दिया था.

Next Article

Exit mobile version