बंगाल : बिना अनुमति के बाहर नहीं जा पायेंगे कोलकाता के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार

– हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, सीबीआई के पास जमा करना होगा पासपोर्ट कोलकाता : कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को सारधा चिटफंड घोटाला जांच मामले में गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का रक्षाकवच बरकरार रखा, लेकिन इसके साथ ही निर्देश दिया कि राजीव कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 30, 2019 5:25 PM

– हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, सीबीआई के पास जमा करना होगा पासपोर्ट

कोलकाता : कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को सारधा चिटफंड घोटाला जांच मामले में गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का रक्षाकवच बरकरार रखा, लेकिन इसके साथ ही निर्देश दिया कि राजीव कुमार को भी सीबीआई के साथ पूछताछ में सहयोग करना होगा. सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा तथा प्रश्नों का टालना नहीं चलेगा.

हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट सीबीआई के पास जमा रखना होगा तथा अदालत के निर्देश के बिना वह कोलकाता से बाहर नहीं जान सकते हैं. सीबीआई के अधिकारी प्रत्येक दिन उनके आवास पर जाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे. यदि वह कोलकाता से बाहर जाते हैं कि इसकी अनुमति अदालत से लेनी होगी.

गुरुवार को राजीव कुमार के वकीलों ने उनके खिलाफ जारी सीबीआई नोटिस को रद्द करने की मांग की थी. राजीव कुमार के वकीलों ने कहा कि पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ न तो कोई एफआइआर है और न ही चार्जशीट में उनका नाम ही है. ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार करने की बात कहां से आती है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी. तब तक श्री कुमार को सीबीआई गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

गौरतलब है कि सीबीआइ ने 26 मई को राजीव कुमार के खिलाफ करोड़ों रुपये के सारधा चिट फंड घोटाला मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया था. उन्हें 29 मई को सीबीआइ के सामने पेश होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सीआइडी ने एक पत्र लिखकर जांच एजेंसी को बताया कि राजीव कुमार निजी काम से छुट्टी पर चल रहे हैं इसलिए पेश नहीं हो सकते.

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