नयी दिल्ली/कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है. ममता का मीम कथित रूप से पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता की रिहाई में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को यह नटिस जारी किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि मई में उसके आदेश के तुरंत बाद भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को रिहा क्यों नहीं किया गया.
कोर्ट ने सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया है. भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की सदस्य प्रियंका शर्मा ने कथित तौर पर मई में फेसबुक पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर से छेड़छाड़ की थी. प्रियंका ने ममता के चेहरे पर न्यूयॉर्क के मेट गाला इवेंट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के लुक को चस्पा कर दिया था. इसके बाद प्रियंका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. देश की सर्वोच्च अदालत ने इसे एकतरफा कार्रवाई माना और प्रियंका की रिहाई में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की जमकर खिंचाई की. सुप्रीम कोर्ट ने पहले माफी मांगने की शर्त पर बेल देने की बात कही थी, लेकिन बाद में स्पष्ट किया कि जमानत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है. लेकिन, उसे रिहाई के वक्त तस्वीर शेयर करने के लिए माफी मांगनी चाहिए.
इसके बाद प्रियंका शर्मा के परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रियंका को रिहा करने में देरी करके जेल के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की. उन्होंने सर्वोच्च अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की. याचिका पर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया गया.