सामान्य सीट पर ट्रांसफर नहीं हो सकता आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाला आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी बाद के चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16 (4) सरकार को ऐसे किसी भी पिछड़े […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 5, 2019 1:07 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाला आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी बाद के चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16 (4) सरकार को ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण देने की शक्ति देता है, जिन्हें उसकी राय में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.

जस्टिस एसअब्दुल नजीर की पीठ ने गुजरात हाइकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि किसी आरक्षित श्रेणी में होने के कारण उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के लिए विचार किये जाने के हकदार नहीं हैं.

उनके मामलों पर केवल आरक्षित श्रेणी के लिए ही विचार किया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने यह फैसला हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाले नीरव कुमार दिलीपभाई मकवाना की याचिका पर आया, जिसमें गुजरात लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को बरकरार रखा गया था.