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दो निजी अस्पतालों पर जुर्माना

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जिन अस्पतालों पर वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने लगाया है जुर्माना उनमें से एक हावड़ा का और एक कोलकाता का कोलकाता : वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने कोलकाता व हावड़ा स्थित दो निजी अस्पतालों पर दो लाख व चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. महानगर के मुकुंदपुर स्थित अस्पताल पर […]

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जिन अस्पतालों पर वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने लगाया है जुर्माना उनमें से एक हावड़ा का और एक कोलकाता का

कोलकाता : वेस्ट बंगाल क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने कोलकाता व हावड़ा स्थित दो निजी अस्पतालों पर दो लाख व चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. महानगर के मुकुंदपुर स्थित अस्पताल पर दो लाख एवं हावड़ा के निजी अस्पताल पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगा है. यह जानकारी कमीशन के वेबसाइट पर दी गयी है.

मुकुंदपुर स्थित अस्पतातल में शुक्ला पाल नाम एक महिला की डायलिसिस के दौरान गलत चिकित्सा के वजह से उसकी स्थिति खराब हुई और बाद में उसकी मौत हो गयी. जानकारी के अनुसार उसे 13 जुलाई 2018 को लायलिसिस के यहां भर्ती कराया गया था, जबकि गत वर्ष 24 जुलाई को उसकी मौत हो गयी. शुक्ला को 30 हजार रुपये की पैकेज पर डायलिसिस कराया गया था. लेकिन डायलिसिस के बाद स्थिति खराब होने पर उसे अस्पताल में भरती कराया गया. मौत के बाद मृतका के परिजनों को छह लाख 46 हजार का बिल थमाया गया.

इस मामले में जांच करते हुए कमीशन के अस्पताल पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उधर हावड़ा स्थित निजी अस्पताल में शतद्रु हाजरा (26) की मौत के मामले में अस्पताल पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मृतक को पेट दर्द, उल्टी व पीलिया की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था. गैस्ट्रोलॉजी विभाग में उसकी चिकित्सा चल रही थी. गत वर्ष 24 जनवरी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तीन डॉक्टरों की देख-रेख में चिकित्सा चल रही थी. लेकिन अस्पताल में दाखिल कराये जाने के बाद से ही उसकी सेहत लगातार खराब होती जा रही थी.

इलाज से संतुष्ट न होने पर हाजरा के परिजनों ने उसे कोलकाता के निजी अस्पताल में 29 जनवरी को दाखिल कराया, जहां उसकी मौत हो गयी. कमीशन के अनुसार मरीज को हावड़ा के एक अस्पताल में रात के 11.30 बजे दाखिल कराया गया था, लेकिन रातभर किसी सीनियर डॉक्टर ने मरीज की चिकित्सक नहीं की. वह आईसीयू में भरती था एवं उसे खाने में अंडाकरी आदि दिया जाता था. जांच के दौरान कमीशन ने पाया कि मरीज की चिकित्सा में लापरवाही बरती गयी है, इलसिए अस्पताल पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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