अब निजी घरों में भी लगा पायेंगे लिफ्ट, एस्केलेटर

राज्य सरकार ने पारित किया नया कानून कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने इमारतों में लिफ्ट व एस्क्लेटर लगाने के पुराने कानून को रद्द कर दिया है. मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में नया विधेयक ‘द वेस्ट बंगाल लिफ्ट्स, एस्क्लेटर्स एंड ट्रैवेलेटर्स बिल, 2019’ पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2019 1:41 AM

राज्य सरकार ने पारित किया नया कानून

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने इमारतों में लिफ्ट व एस्क्लेटर लगाने के पुराने कानून को रद्द कर दिया है. मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में नया विधेयक ‘द वेस्ट बंगाल लिफ्ट्स, एस्क्लेटर्स एंड ट्रैवेलेटर्स बिल, 2019’ पेश किया गया, जिसे पारित कर दिया गया. नया कानून पास होने के बाद से अब निजी घरों में भी लिफ्ट, एस्क्लेटर व ट्रैवेलेटर लगाये जा सकेंगे.
इसके लिए लोग ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर पायेंगे और लाइसेंस के लिए शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा किया जा सकेगा. मंगलवार को राज्य के बिजली मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने यह बिल पेश किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आवेदन करने के एक महीने के अंदर लोगों को एनओसी प्रदान कर दिया जायेगा. लिफ्ट, एस्क्लेटर व ट्रैवेलेटर लगाने के लिए गाइडलाइन तैयार की गयी है. गाइनलाइन के अनुसार ही इसे इंस्टाल करना होगा.
इसकी जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नियुक्त किया जायेगा, जो इस पर नजर रखेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि बिना एनओसी के राज्य में कहीं भी लिफ्ट, एस्क्लेटर व ट्रैवेलेटर नहीं लगाया जा सकता. गाइडलाइन नहीं मानने वालों को 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

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